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उमर अब्दुल्ला
– फोटो : संवाद
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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख द्वारा लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (एलएएचडीसी) में चुनाव के लिए जारी अधिसूचना को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) को चुनाव चिह्न ‘हल’ आवंटित कर दिया है। नेकां के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने शीर्ष अदालत के इस फैसले का स्वागत किया है।
उमर अब्दुल्ला ने कहा, ‘हमें वह फैसला मिला है, जिसके हम हकदार थे।’ आगे उन्होंने लद्दाख यूटी प्रशासन पर निशाना साधते हुए कहा, ‘भारतीय जनता पार्टी ने पक्षपाती लद्दाख प्रशासन की सहायता से हमें हमारे अधिकारों से वंचित करने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हुए। अदालत ने लद्दाख प्रशासन को एक लाख रुपये के जुर्माने से भी किया है।’
लद्दाख के कारगिल में 10 सितंबर को चुनाव होंगे। कोर्ट ने अपने आदेश में चुनाव अधिकारियों से हल चुनाव चिह्न जेकेएनसी को आवंटित करने को कहा।
विक्रम नाथ और अहसानुद्दीन अमानुल्लान सहित न्यायाधीशों की पीठ ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने सात दिनों के भीतर एलएएचडीसी को एक नई अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया। साथ ही यूटी प्रशासन पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इसी वजह से लद्दाख अथॉरिटी द्वारा जारी पूरी चुनाव प्रक्रिया को खारिज कर दिया गया है।
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